पंजाब कौशल विकास मिशन द्वारा ट्रेनिंग पार्टनरों को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया शुरू
- By Vinod --
- Tuesday, 19 Sep, 2023
Process of empanelment of training partners started by Punjab Skill Development Mission
Process of empanelment of training partners started by Punjab Skill Development Mission- चंडीगढ़I राज्य के नौजवानों को उद्योगों के लिए अपेक्षित कौशल की ट्रेनिंग देकर रोजग़ार के काबिल और बढिय़ा कमाई के योग्य बनाने के लिए पंजाब कौशल विकास मिशन (पी.एस.डी.एम.) ने ट्रेनिंग पार्टनरों, जिनके पास नौजवानों के कौशल को निखारने और उनको रोजग़ार के योग्य बनाने का विजऩ हो, को सूचीबद्ध (एम्पैनल) करने की प्रक्रिया शुरू की है।
यह जानकारी साझा करते हुए आज यहाँ पंजाब के रोजग़ार सृजन, कौशल विकास और ट्रेनिंग मंत्री श्री अमन अरोड़ा ने बताया कि पी.एस.डी.एम. ने एक्सप्रेशन ऑफ इनटस्र्ट (ई.ओ.आई.) 7.0 जारी किया है, जो रूचि रखने वाली संस्थाओं की समीक्षा के लिए https://eproc.punjab.gov.in पर उपलब्ध है। इच्छुक संस्थाएं 4 अक्तूबर 2023 बाद दोपहर 3 बजे तक अप्लाई कर सकती हैं। ई.ओ.आई. अनुभवी और नामवर ट्रेनिंग पार्टनरों की पहचान करता है, जो अलग-अलग क्षेत्रों में उच्च-गुणवत्ता कौशल विकास कार्यक्रम चलाने के लिए पी.एस.डी.एम. के साथ मिलकर काम करेंगे। इन कार्यक्रमों को इस ढंग से तैयार किया जाना है कि नौजवानों को अपने करियर में सफलता हासिल करने के लिए अलग-अलग कौशल और ज्ञान के साथ लैस की जा सके।
विभाग के अधिकारियों को कुशल वर्कफोर्स और उद्योगों की ज़रूरत के अंतर को खत्म करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहते हुए श्री अमन अरोड़ा ने निर्देश दिए कि सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया पारदर्शी और मुकाबले वाली होनी चाहिए।
ट्रेनिंग पार्टनरों को आवेदन देने का न्योता देते हुए उन्होंने कहा कि प्राईवेट अकादमिक/ तकनीकी संस्थाओं के पास अति-आधुनिक बुनियादी ढांचा होना चाहिए, जिससे नवीनतम तकनीकें और उपकरणों का प्रयोग करके कौशल-ट्रेनिंग में नवीनता को प्रोत्साहित किया जा सके, क्योंकि पी.एस.डी.एम. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (ए.आई.), क्लाउड कम्प्यूटिंग समेत उभर रहे नये क्षेत्रों में ट्रेनिंग प्रदान करने संबंधी विचार कर रहा है। उन्होंने कहा कि भविष्य की तकनीकें उद्योगों की ज़रूरतों के अनुसार होनी चाहीए हैं।
जि़क्रयोग्य है कि आवेदनकर्ता संस्था का 1 जून, 2020 से पहले एक कम्पनी/ पार्टनरशिप / प्रोपराईटरशिप / पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग/ पब्लिक सैक्टर कम्पनी/ सोसायटी/ ट्रस्ट/ एन.जी.ओ. के रूप में रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। आवेदनकर्ता संस्था को किसी डोनर, राज्य सरकार, केंद्र सरकार या कोई अन्य समर्थ अथॉरिटी जिससे उन्होंने कौशल विकास ट्रेनिंग के लिए अलॉटमैंट प्राप्त किया है, द्वारा ब्लैकलिस्ट ना किया गया हो।